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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला एसटी-एससी को कैटेगरी के आधार पर दे सकते हैं आरक्षण जानें पूरी खबर

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला एसटी-एससी को कैटेगरी के आधार पर दे सकते हैं आरक्षण जानें पूरी खबर
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने गुरुवार को अहम फैसला देते हुए कहा है कि राज्य आरक्षण के लिए SC/ST समुदाय में भी केटेगरी बना सकते हैं. कोर्ट ने ये फैसला इसलिए लिया है ताकि SC /ST में आने वाली कुछ जातियों को बाकी के मुकाबले आरक्षण केलिए प्राथमिकता दी जा सके. चूंकि इससे पहले 2004 में ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में SC की संविधान पीठ ने फैसला दिया था कि किसी वर्ग को प्राप्त कोटे के भीतर कोटे की अनुमति नहीं है, लिहाज़ा कोर्ट ने ये मामला आगे विचार के लिए 7 जजों की बेंच को भेजा है.
अभी 5 जजों की राय ये है कि 2004 के फैसले को फिर से पुर्नविचार की ज़रूरत है. चूंकि दोनों मामलो में आज फैसला देने वाली ई वी चिन्नय्या मामले में फैसला देने वाली संविधान पीठ में जजों की सख्यां 5 है.