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सुप्रीम कोर्ट: राज्य सरकार वाहन पंजीकरण शुल्क तय करने की हकदार
Supreme Court: State government entitled to fix vehicle registration fee

सुप्रीम कोर्ट: राज्य सरकार वाहन पंजीकरण शुल्क तय करने की हकदार
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि मोटर वाहन के विशेष नंबर पंजीकरण करने के लिए शुल्क वसूलने का अधिकार राज्य सरकार का है ।
न्यायाधीश एल नागेश्वर राव और एस रविंद्र भाटी की पीठ ने कहा कि मोटर वाहनों के लिए विशिष्ट अंक पंजीकृत कराने के लिए राज्य या उनके अधिकारी निर्धारित शुल्क वसूलने के हकदार हैं ।
अदालत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ एक अपील पर विचार कर रही थी, उसने मोटर वाहन अधिनियम, 1994 के नियम 55A को रद्द कर दिया था |