भारत
रबि 2020-21 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पीएमएफबीवाई

राजस्थान सरकार तथा भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित
कृषिक द्वारा देय प्रीमियम
रवि 2020-2021 हेतु अधिसूचित फ़सलें गेहूं,जौ, चना, सरसों, तारामीरा, जीरा, धनिया, ईसबगोल, मेथी, रवि, मक्का एवं मसूर
गैर ऋणी कृषकों हेतु आवश्यक दस्तावेज | गैर ऋणी कृषकों हेतु नामांकन |
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योजना के अंतर्गत जोखिम कवर
- खड़ी फसल (बुवाई से फसल कटाई तक )में हानियां (व्यापक आधार पर)
- फसल कटाई / तूडाई के उपरांत हानियां (व्यक्तिगत आधार पर )(ओलावृष्टि /चक्रवात/ चक्रवाती वर्षा //बेमौसम बारिश द्वारा फसल कटाई की तिथि से अधिकतम 2 सप्ताह की अवधि के लिए मान्य
- स्थानीय आपदाएं (व्यक्तिगत आधार पर )(ओलावृष्टि/ जलभराव/ भूस्खलन /बादल फटना/ आकाशीय बिजली)
स्थानीय आपदा की स्थिति में सूचना देने हेतु
प्रभावित बीमित कृषक को आपदा के 72 घंटे के अंदर सीधे बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर अथवा लिखित में अपने बैंक कृषि/विभाग के अधिकारियों के माध्यम से सूचित करवाना आवश्यक है यदि 72 घंटे में कृषक द्वारा पूर्व सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती है तो वैसे कृषक 7 दिनों में पूर्ण सूचना निर्धारित पत्र में संबंधित बीमा कंपनी को दे सकते हैं जिससे किसान का नाम मोबाइल नंबर अधिसूचित पटवार सर्किल बैंक का नाम बैंक खाता संख्या आपदा का प्रकार प्रभावित फसल आदि की सूचना अंकित होनी चाहिए कृषि को द्वारा crop insurance /farmer Aap के माध्यम से भी फसल हानि की सूचना दर्ज की जा सकती हैcrop insurance /farmer Aap को डाउनलोड करने की लिंक निम्नलिखित है(https://play. Google.Com/store/aaps/details?id=in. farmguide.farmerapp.central)
- ऋणी कृषकों को फसल बीमा से बाहर होने की अंतिम तिथि 8 दिसंबर 2020
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ऋणी कृषकों द्वारा बीमित फसल में परिवर्तन की सूचना 13 दिसंबर 2020ऋणी एवं गैर ऋणी हेतु बीमा करवाने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2020अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी बैंक शाखा /स्थानीय कृषि विभाग/ जन सेवा केंद्र/ बीमा कंपनी प्रतिनिधि या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें