शराब की होम डिलीवरी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये जरूरी चीज नहीं, हम इस पर क्यों दें कोई आदेश
शराब की होम डिलीवरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि ये इस्तेमाल की जाने वाली कोई जरूरी चीज नहीं है इसलिए वो इस पर कोई आदेश नहीं देंगे.

शराब की होम डिलीवरी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये जरूरी चीज नहीं, हम इस पर क्यों दें कोई आदेश
नई दिल्ली. शराब की होम डिलीवरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि ये इस्तेमाल की जाने वाली कोई जरूरी चीज नहीं है इसलिए वो इस पर कोई आदेश नहीं देंगे.
कोर्ट ने ये बातें महाराष्ट्र वाइन मर्चेंट्स एसोसिएशन की तरफ से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान कही. कोर्ट ने फिलहाल इस पर कोई फैसला देने से इनकार कर दिया. पुणे और नासिक में शराब की होम डिलीवरी को लेकर ये याचिका दायर की गई थी.
पहले भी की थी याचिका खारिज-
इससे पहले मई के महीने में सुप्रीम कोर्ट में शराब की दुकानों को लेकर याचिका दायर की गई थी. इस याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये राज्य सरकारों का नीतिगत मसला है और वो होम डिलीवरी या ऑनलाइन व्यवस्था कर रही हैं. लॉकडाउन के दौरान शराब की बिक्री को लेकर सुप्रीम कार्ट में एक याचिका दायर की गई थी और इसे बंद कराने की मांग की गई थी.