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1 सितंबर से खत्म हो जाएगी लोन चुकाने की मोरेटोरियम छूट- जाने लोन पर ब्याज लगेगा या नहीं
The moratorium waiver to repay the loan will end from September 1 - whether the loan will be charged or not

The moratorium waiver to repay the loan will end from September 1 – whether the loan will be charged or not
कोरोना काल में 1 अप्रैल से लेकर 31 अगस्त तक आरबीआई ने सभी बैंकों फाइनेंस कंपनियों को निर्देश दिए थे कि जिसके पास EMI
जमा कराने के लिए पेसे नहीं है उसको मेरोटोरियम की सुविधा दी जाए इस सुविधा का लाभ अधिक से अधिक लोगों ने उठाया
लेकिन अब सरकार असमंजस की स्थिति में हैं कि यह ब्याज लिया जाए या नहीं लिया जाए यह निर्णय बैंकों पर नहीं छोड़ा जा सकता
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोरोनावायरस दौरान जल्दी मौलत की अवधि के दौरान लंबित कर्ज भुगतान किस्तों के लिए ब्याज पर ब्याज
वसूलने में कोई मेरिट नहीं है सरकार हस्तक्षेप पर विचार करें क्योंकि बैंकों पर सब कुछ नहीं छोड़ा जा सकता
कोरोना संकट के बाद से लोन धारको को दी गई मेरोटोरियम सुविधा 1 सितंबर को समाप्त होने वाली है यानी इसके बाद आपको अपने
कर्ज की किश्त ईएमआई नियमित रूप से जमा करवाना अनिवार्य होगा इन माह के दौरान के ब्याज की जिम्मेदारी अभी कर्जदार को
पर ही रखी गई है यानी आगे उसे इसका भुगतान करना होगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इससे छूट देने पर सुनवाई हो रही है सरकार इस
पर जल्द ही अंतिम फैसला कोर्ट के सामने रख सकती है जिन कर्जदार को ने मोरटोरियम सुविधा नहीं लिए उनके लिए कोई बदलाव
नहीं होगा लेकिन जिन्होंने इस दौरान अपने ईएमआई देना बंद कर दी थी उन्हें अपनी किस्त के भुगतान की तैयारी कर लेनी होगी
वरना डिफॉल्टर होंगे मेरोटोरियम की अवधि 31 अगस्त तक है 1 सितंबर से सभी लोन धारको को नियमित ईएमआई जमा करवाना
अनिवार्य होगा वरना बैंक उन्हें डिफाल्टर घोषित कर सकते हैं |