
ITR दाखिल करने की तारीख बढ़ी
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वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ी
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31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2020 तक बढाई
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है. इससे पहले भी दो बार आईटीआर दाखिल करने की तारीख को बढ़ाया जा चुका है.
कोरोना वायरस का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है. अब कोरोना महामारी के बीच सरकार ने करदाताओं को थोड़ी राहत प्रदान की है. दरअसल, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अब आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्त वर्ष 2018-19 (AY 2019-20) के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है. इसके लिए पहले 31 जुलाई आखिरी तारीख थी. हालांकि अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर, 2020 कर दिया गया है. इससे पहले भी दो बार आईटीआर दाखिल करने की तारीख को बढ़ाया जा चुका है.
आयकर विभाग ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी. आयकर विभाग ने कहा, ‘कोविड महामारी के मद्देनजर आई बाधाओं और करदाताओं के लिए अधिक आसानी से अनुपालन के लिए सीबीडीटी ने वर्ष 2018-19 (AY 2019-20) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2020 तक कर दी है.’
करदाताओ को IT की तरफ से बढ़ी राहत
In view of the constraints due to the Covid pandemic & to further ease compliances for taxpayers, CBDT extends the due dt for filing of Income Tax Returns for FY 2018-19(AY 2019-20) from 31st July, 2020 to 30th September, 2020,vide Notification in S.O. 2512(E) dt 29th July, 2020. pic.twitter.com/Wlzvf8S83x
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 29, 2020
बता दें कि यह तीसरी बार है जब सीबीडीटी ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिर तारीख बढ़ाई है. वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 31 मार्च 2020 तक आईटीआर दाखिल करना था. हालांकि इसे पहले 30 जून तक के लिए बढ़ाया गया. फिर इसे बढ़ाकर 31 जुलाई आखिरी तारीख की गई और अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया गया है.