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गृह मंत्रालय ने जारी की अनलॉक-4 की गाइडलाइंस ,जानें क्या खुलेंग-क्या बंद रहेंगे?
गाइडलाइंस के मुताबिक 21 सितंबर से सोशल एकेडमिक, खेल, इंटरटेनमेंट, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियों की इजाजत होगी. 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे.

केंद्र सरकार ने जारी की अनलॉक-4 की गाइडलाइंस, 7 सिंतबर से चरणबद्ध तरीके से चलेगी मेट्रो, 21 सितंबर से खुलेंगे ओपन एयर थिएटर, स्कूल कॉलेज 30 सितंबर तक रहेंगे बंद, कंटेनमेंट जोन मे 30 सिंतबर तक जारी रहेगा सख्त लॉकडाउन.
अनलॉक-4 के गाइडलाइंस की पूरी जानकारी
- स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे.
- गाइडलाइंस के मुताबिक 21 सितंबर से सोशल एकेडमिक, खेल, इंटरटेनमेंट, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियों की इजाजत होगी. 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे.
- 7 सितंबर से शर्तों के साथ मेट्रो चलाने की मंजूरी
- राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 50 प्रतिशत तक शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली-काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है.
- कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित स्कूलों में 9वी कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अभिभावक की लिखित सहमति से जाने की अनुमति दी जा सकती है.
- ओपन एयर थिएटर को छोड़कर सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और थिएटर 30 सितम्बर तक बंद रहेंगे.
- अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर यात्रा को छोड़कर, स्थगित रहेगी.
- 65 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति, अन्य बीमारियों से जूझ रहे व्यक्ति, गर्भवती महिला और 10 साल से छोटे बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है. कहा गया है कि वो सिर्फ ज़रूरी या स्वास्थ्य कारणों की वजह से ही बाहर निकलें.
- सार्वजनिक स्थानों, वर्कप्लेस और यात्रा करते दौरान मास्क पहनना अनिवार्य है. लोगों को दो ग़ज़ की दूरी का पालन करना होगा.
- सार्वजनिक स्थल पर थूकने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा. दुकानदार सुनिश्चित करेंगे कि ग्राहकों के बीच शारीरिक दूरी रहे.
- दिशा-निर्देश में कहा गया है कि जितना हो सके वर्क फ्रॉम होम करने की कोशिश करें.