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सीटीबीटी का स्कॉलर जारी तुरंत रिफंड करें ,बैंकों को जनवरी के बाद से यूपीआई रुपए लेनदेन पर शुल्क लौटाना होगा
CTBT scholar issued refund immediately , Banks will have to refund fees on UPI rupee transactions from January onwards

बैंको को 1 जनवरी 2020 या उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मोड से किए गए ट्रांजैक्शन पर वसूले गए चार्ज को
वापस करना होगा | केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीटीबीटी) ने रविवार को एक स्कूलर जारी कर बैंको को इस
बारे में निर्देश दिया है स्कॉलर में कहा गया है की आयकर कानून 1961 की धारा 269 के तहत
निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड का इस्तेमाल 1 जनवरी या उसके बाद किए लेनदेन पर बैंकों ने चार्ज लिया हो
तो से तुरंत रिफंड किया जाए इस कदम का उद्देश्य डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना और के प्लेन
इकोनॉमी की दिशा में आगे बढ़ना है सेक्शन 269 के अंतर्गत निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन
मोड में रूपे डेबिट कार्ड यूपीआई भीम यूपीआआई क्यूआर कोड भीम यूपीआई क्यूआर कोड शामिल है
इसी के साथ बैंकों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे इन माध्यमों के जरिए भविष्य में की जाने
वाली किसी भी ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज न लगाए |